Ayushman Card Tips-  क्या आपका नाम आयुष्मान कार्ड लिस्ट में हैं, ऐसे करें पता

By Jitendra Jangid- दोस्तो अगर हम बात करें भारत में चल रही सरकारी योजनाओं की जो जरूरतमंद लोगो कि मदद करने के लिए बनाई गई हैं, इनमें शामिल होने और लाभ उठाने के अलग अलग मानदंड़ हैं। ऐसी ही एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY), जो पात्र व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है, जिससे वे इन लाभों का उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूर्ण डिटेल्स

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आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्रता

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग: ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आवेदन करने के पात्र हैं।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले: अनौपचारिक नौकरियों में काम करने वाले व्यक्ति या जो स्वरोजगार करते हैं।

दिहाड़ी मजदूर: वे लोग जो रोज़ाना कमाते हैं और उनके पास स्थिर रोज़गार नहीं है।

अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी): इन समुदायों के सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

निराश्रित या आदिवासी लोग: अत्यधिक गरीबी में रहने वाले या आदिवासी समूहों से संबंधित व्यक्ति।

विकलांग सदस्यों वाले परिवार: यदि आपके परिवार में कोई विकलांग व्यक्ति है, तो आप भी पात्र हो सकते हैं।

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क्या कोई निजी कर्मचारी आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकता है?

यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) के सदस्य हैं: यदि आपका वेतन हर महीने कटता है और पीएफ खाते में जमा होता है, तो आप आयुष्मान कार्ड पाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि आपके पास ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) कार्ड है: यह भी आपको आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करने से अयोग्य बनाता है।

यदि आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं: जिन लोगों के पास पीएफ या ईएसआईसी लाभों तक पहुँच नहीं है (आमतौर पर अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले) वे आयुष्मान कार्ड पाने के पात्र हैं।

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आयुष्मान कार्ड किसे नहीं मिल सकता?

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग: प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और ईएसआईसी जैसे लाभों के साथ औपचारिक नौकरियों में कार्यरत लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं।

पीएफ के सदस्य: जैसा कि बताया गया है, यदि आप पीएफ में योगदान करते हैं, तो आप आवेदन नहीं कर सकते।

ईएसआईसी कवरेज वाले लोग: जो लोग पहले से ही कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ उठा रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारी: सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग भी इस योजना के दायरे से बाहर हैं।

करदाता: कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आमतौर पर इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।