Bank Account- RBI ने लिया बड़ा फैसला, 10 साल से बड़े बच्चे खुला सकते हैं FD और सेविंग अकाउंट, जानिए पूरी डिटेल्स

By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा की हम देख रहे हैं कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई ऑनलाइन लेन देन करता हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो या बच्चे हो। इसको देखते हुए वित्तीय समावेशन और प्रारंभिक वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी गई है। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में पूरी डिटेल्स- 

1. नाबालिगों के लिए खाता खोलना

किसी भी आयु के बच्चे अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावकों के माध्यम से बचत या सावधि जमा खाते खोल सकते हैं।

नाबालिग अपनी मां को अभिभावक बनाकर भी खाता खोल सकते हैं, जिससे अभिभावकत्व पदनाम में अधिक लचीलापन मिलता है।

2. नाबालिगों द्वारा स्वतंत्र संचालन

10 वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिगों को अब स्वतंत्र रूप से बचत या सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति है।

बैंकों को अपनी आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीतियों के आधार पर विशिष्ट नियम, शर्तें और सीमाएँ निर्धारित करने का विवेकाधिकार है।

ऐसी सभी शर्तें नाबालिग खाताधारक को स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।

3. उपलब्ध बैंकिंग सुविधाएँ

एटीएम/डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग

चेक बुक सुविधा

ये सुविधाएँ बैंक के उत्पाद ऑफ़रिंग और ग्राहक प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाएँगी।

4. वयस्क होने पर

जब कोई नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, तो बैंकों को:

नए परिचालन निर्देश प्राप्त करने चाहिए और

खाते के लिए अद्यतन नमूना हस्ताक्षर एकत्र करने चाहिए।

5. जोखिम और अनुपालन उपाय

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

 

नाबालिग खातों से अधिक राशि नहीं निकाली जानी चाहिए।

इन खातों में हर समय पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए।

खाता खोलने के दौरान ग्राहक की पूरी तरह से जाँच (सीडीडी) प्रक्रिया अनिवार्य है और इसे नियमित निगरानी के हिस्से के रूप में जारी रखना चाहिए।