Credit Card Tips- अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाएं, तो बकाया बिल कौन भरेगा
- byJitendra
- 16 Jan, 2026
दोस्तो आज के युग में लोग अपनी जरूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं फिर चाहे वो शॉपिंग हो, यात्रा हो, या इमरजेंसी हो, लेकिन अगर बिल समय पर नहीं चुकाए जाते हैं, तो ब्याज और पेनल्टी जल्दी से जमा हो सकते हैं।ऐसे में अगर कार्डहोल्डर की मौत हो जाती है, तो बकाया क्रेडिट कार्ड लोन का क्या होता है, आइए जानते हैं RBI के नियमों के बारें में-

1. क्रेडिट कार्ड लोन को समझना
आप बैंक को कोई कोलैटरल या गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी नहीं देते हैं।
बैंक आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर के आधार पर कार्ड जारी करता है।
कानूनी तौर पर, रीपेमेंट की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से कार्डहोल्डर की होती है।
2. परिवार के सदस्य पर्सनली ज़िम्मेदार नहीं हैं
बैंक पति/पत्नी, बच्चों या माता-पिता को उनकी पर्सनल इनकम या प्रॉपर्टी से लोन चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
परिवार के सदस्यों को कानूनी तौर पर अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
3. मृतक की संपत्ति से रिकवरी
परिवार पर्सनली ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन लोन अपने आप माफ़ नहीं होता है:
बैंक मृतक व्यक्ति की संपत्ति से बकाया रकम का दावा करेगा।
इसमें बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉज़िट, शेयर, सोना, या कार्डहोल्डर की प्रॉपर्टी शामिल है।
रिकवरी कानूनी प्रोसेस से की जाती है, न कि सीधे वारिसों से पेमेंट मांगकर।
4. विरासत में मिली प्रॉपर्टी से रिकवरी की सीमा
अगर वारिसों को प्रॉपर्टी या संपत्ति विरासत में मिलती है, तो बैंक सिर्फ़ विरासत में मिली प्रॉपर्टी की वैल्यू तक ही लोन रिकवर कर सकता है:

उदाहरण के लिए, अगर विरासत ₹5 लाख है और बकाया लोन ₹7 लाख है, तो बैंक ₹5 लाख का दावा कर सकता है।
बाकी ₹2 लाख माफ़ कर दिए जाएँगे।






