License Tips- क्या आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हैं, जानिए इसका प्रोसेस

दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं सड़कों पर बाइक या कार चलाने के लिए हमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की जरूरत होत है। जो सुनिश्चित करता हैं कि आप एक अच्छे ड्राइवर है, यह एक ज़रूरी पहचान और अथॉरिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करता है। कई बार ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है,  जो एक परेशानी का सबब हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पाने का प्रोसेस आसान है और इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आसानी से पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसका प्रोसेस- 

सबसे पहले, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएँ और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के खोने के बारे में शिकायत दर्ज करें। FIR या गुम होने की रिपोर्ट की एक कॉपी लें, क्योंकि यह अगले स्टेप्स के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है।

इसके बाद, ऑफिशियल परिवहन वेबसाइट (Parivahan.gov.in) पर जाएँ और ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज़ सेक्शन के तहत “डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस” का ऑप्शन चुनें।

फिर आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें FIR की एक कॉपी, एड्रेस प्रूफ, उम्र का प्रूफ, हाल की पासपोर्ट साइज़ फोटो और फॉर्म 2 (ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन) शामिल हैं।

डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू फीस का पेमेंट करें। फीस आमतौर पर राज्य और लाइसेंस के टाइप के आधार पर ₹200 से ₹500 के बीच होती है।

एक बार पेमेंट सफल हो जाने और एप्लीकेशन वेरिफाई हो जाने के बाद, आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस किया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा।