Pancard Tips- पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया हैं, तो हो सकता हैं बड़ा नुकसान
- byJitendra
- 26 Mar, 2025
By Jitendra Jangid- भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक पैनकार्ड भी है, जो वित्तिय लेन-देने, कर भुगतान, बैंक में खाता खोलने आदि कार्यों के लिए काम आता हैं, हाल ही में सरकार ने पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश दिए थे और अब इसे अनिवार्य कर दिया हैं। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो विभिन्न परेशानियों का सामना करने से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स
पैन को आधार से लिंक न करने से होने वाली समस्याएँ:

पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा
अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए नहीं कर पाएँगे।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में असमर्थता
निष्क्रिय पैन कार्ड आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से रोकेगा। इससे आपके कर अनुपालन में जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं और देरी से या छूटे हुए दाखिलों के लिए दंड लग सकता है।
बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर प्रभाव
यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपको बैंकिंग सेवाओं में सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है।
टीडीएस दर में वृद्धि
अपने पैन को आधार से लिंक किए बिना, आपके लेन-देन पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) 20% तक बढ़ सकती है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें:

ऑनलाइन तरीका:
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और एक ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) के साथ विवरण सत्यापित करें।
- लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
एसएमएस द्वारा लिंक करें:
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से, इस प्रारूप में एक संदेश भेजें:
- UIDPAN <स्पेस> आधार नंबर <स्पेस> पैन नंबर
- इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेजें।
सीएससी केंद्र पर जाकर लिंक करें:
- निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएँ और सीएससी ऑपरेटर की मदद से अपना पैन-आधार लिंक करवाएँ।



