Passport Tips- क्या पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में देने पड़ते हैं, तो आपके लिए हैं जरूरी खबर

दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि विदेश यात्रा के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत होती हैं और अब इसे बनाना और भी आसान हो गया हैं, क्योंकि पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और फीस देने तक, सब कुछ डिजिटल रूप से किया जा सकता है। लेकिन एक वेरिफिकेशन जो अभी भी आपको फिजिकल करना होगा वो हैं पुलिस वेरिफिकेशन। 

जिसके लिए आपको पुलिस अधिकारियों को ₹500 से ₹2,000 तक देने पड़ते हैं। अक्सर, लोगों को चेतावनी दी जाती है कि पैसे देने से मना करने पर देरी हो सकती है या वेरिफिकेशन रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता हैं कानून- 

1. पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं

जब आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो ₹1,500 की ऑफिशियल फीस एप्लीकेशन के समय ऑनलाइन दी जाती है। इस पेमेंट के बाद, आपको अपॉइंटमेंट की तारीख मिलती है। वेरिफिकेशन के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहिए। 

2. पुलिस को पैसे मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है

सीधे शब्दों में कहें तो, पुलिस अधिकारी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए एक भी रुपया नहीं मांग सकते। पैसे की कोई भी मांग गैर-कानूनी है और सरकारी नियमों के तहत रिश्वतखोरी मानी जाती है। 

3. अगर पैसे मांगे जाएं तो क्या करें

अगर कोई पुलिस अधिकारी पैसे मांगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 173 के तहत रिश्वत मांगना या लेना गैर-कानूनी है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत रिश्वत देना भी एक आपराधिक अपराध है।

मांगने और देने दोनों ही काम कानून के तहत सज़ा के लायक हैं।

उठाए जाने वाले कदम:

अपने जिले में SP, DSP, या SSP जैसे सीनियर अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करें।

कई राज्य पुलिस वेबसाइटें ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर देती हैं।

अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें—जानकारी ही गैर-कानूनी मांगों के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव है।

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