PF निकालना हुआ आसान! अब कैंसल चेक या पासबुक की नहीं पड़ेगी जरूरत

PC: asianetnews

पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है! ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में बदलाव किया है। पीएफ खाताधारक अब आधार ओटीपी के जरिए बैंक डिटेल्स वेरिफाई कर सकते हैं।

बैंक सीडिंग के लिए अब नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बैंक सीडिंग यूएएन को बैंक खातों से जोड़ती है, जिससे सीधे पीएफ ट्रांसफर होता है।

इस नए नियम से 75 मिलियन पीएफ खाताधारकों को फायदा होगा। इस बदलाव से क्लेम सेटलमेंट में होने वाली देरी कम होगी।

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अब फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जिससे लाखों सदस्यों को फायदा होगा। सेटलमेंट प्रक्रिया में इस बदलाव का ट्रायल 10 महीने तक चला।

70 मिलियन से ज्यादा ईपीएफओ सदस्य अब सीधे लाभ उठा सकते हैं। ऑटोमैटिक एडवांस क्लेम सेटलमेंट की सीमा अब 5 लाख रुपये है।

प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को भेज दिया गया है। पीएफ खाताधारक ऑटो-सेटलमेंट के जरिए 5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। ऑटो-सेटलमेंट में अब सिर्फ 3-4 दिन लगते हैं, जो पहले से काफी तेज है।