15 मार्च तक जमा करें एडवांस टैक्स, नहीं तो भरना होगा जुर्माना

एडवांस टैक्स डेडलाइन: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है। करदाताओं के पास एडवांस टैक्स जमा करने के लिए अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स नहीं जमा किया गया तो आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

वर्ष में 4 बार जमा करना होता है एडवांस टैक्स

एडवांस टैक्स उसी वित्तीय वर्ष में चुकाना होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। इसे चार किश्तों में जमा करना आवश्यक होता है:
15 जून तक कुल टैक्स देनदारी का 15%
15 सितंबर तक (जून की किस्त सहित) 45%
15 दिसंबर तक (जून व सितंबर की किस्त सहित) 75%
15 मार्च तक पूरे वित्तीय वर्ष का 100% टैक्स जमा करना अनिवार्य है।

किन्हें जमा करना होगा एडवांस टैक्स?

➡️ ऐसे सभी करदाता जिनकी वेतन के अलावा अन्य आय (किराया, पूंजीगत लाभ, एफडी से ब्याज, लॉटरी जीत आदि) से टीडीएस कटौती के बाद टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक हो, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।
➡️ सैलरीड क्लास के कर्मचारियों को आमतौर पर एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता, क्योंकि उनका टैक्स नियोक्ता द्वारा टीडीएस के रूप में काटा जाता है।

एडवांस टैक्स न चुकाने पर क्या होगा?

अगर करदाता समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज वसूलता है।
🔹 धारा 234B: यदि करदाता की कुल टैक्स देनदारी का 90% 31 मार्च तक जमा नहीं होता, तो उसे ब्याज देना होगा।
🔹 धारा 234C: यदि करदाता तय समयसीमा पर निर्धारित किस्त जमा नहीं करता, तो उस पर पेनल्टी लगती है।

समय पर टैक्स भरें, अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने से बचें

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी टैक्स देनदारी की सही गणना करें और समय पर एडवांस टैक्स जमा करें, ताकि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त ब्याज या जुर्माने से बचा जा सके।