Bank Tips-  क्या आपके नोट के चार टुकड़े हो गए हैं, जानिए कैसे बदल सकते हैं और क्या हैं RBI का नियम

By Jitendra Jangid- दोस्तो एक आम समस्या जिससे हम सब परेशान हैं वो हैं नोट फटना, जो कि गलती से हो जाती हैं, जैसे पानी में भीगने से, बच्चों की छीना झपटी से आदि। यह एक आम समस्या हैं, जिसका सामना हम सब करते हैं। लेकिन यह ATM से निकल जाएं तो आप करें, समस्या तब और भी ज़्यादा निराशाजनक हो जाती है जब हम बाज़ार में इन फटे नोटों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें लेने से मना कर देते हैं। तो आप चिंता ना करें आपके फटे हुए नोट को RBI बदलेगा,जानिए इसका पूरा नियम-

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उस बैंक में जाएँ जहाँ से आपने पैसे निकाले थे:

फटे नोट बदलने के लिए, आपको सबसे पहले उस बैंक में जाना होगा जहाँ से एटीएम ने उन्हें निकाला था। यह प्रक्रिया शुरू करने का मुख्य चरण है।

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आवेदन जमा करें:

आपको बैंक को एक आवेदन लिखना होगा। अपने आवेदन में, आवश्यक विवरण जैसे कि दिनांक, समय और उस एटीएम का स्थान शामिल करें जहाँ से आपने पैसे निकाले थे। आपको निकासी के दौरान जारी की गई एक ट्रांजेक्शन स्लिप भी देनी होगी।

फटे हुए नोट उपलब्ध कराएं:

अपने आवेदन और लेन-देन विवरण के साथ, आपको एक्सचेंज के लिए क्षतिग्रस्त नोट जमा करने होंगे। बैंक द्वारा सब कुछ सत्यापित करने के बाद आपको नए नोटों में समान मूल्य प्राप्त होगा।

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एक्सचेंज सीमाएँ:

आप एक बार में अधिकतम 20 फटे हुए नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, और इन नोटों का कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि बैंक एक्सचेंज करने से मना कर दे तो क्या होगा?:

यदि बैंक आपके फटे हुए नोट एक्सचेंज करने से मना कर देता है, तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

Disclaimer: This content has been sourced and edited from [Samacharnama].