Driving Licence – क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वला हैं, तो ऐसे कराएं रिन्यूअल

By Jitendra Jangid- दोस्तो ना केवल भारत में बल्कि दुनिया में कहीं भी गाड़ी चलाने के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना लाइसेंस या एक्सपायर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना लग सकता है। ऐसे में अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हैं, तो ऐसे करें उसे रिन्यूअल- 

अपने लाइसेंस की वैधता जांचें

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैधता अवधि होती है। जब इसकी समाप्ति निकट आती है, तो आपको जुर्माने या कानूनी परेशानी से बचने के लिए रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया

आप आधिकारिक परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन नवीनीकरण कर सकते हैं। यह रहा तरीका:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:

https://parivahan.gov.in/ पर जाएँ

सेवाओं पर जाएँ:

होमपेज पर, 'ऑनलाइन सेवाएँ' पर क्लिक करें → फिर 'ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएँ' चुनें।

अपना राज्य चुनें:

नए पेज पर, वह राज्य चुनें जहाँ आपका लाइसेंस जारी किया गया था।

नवीनीकरण के लिए आवेदन करें:

'ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करें' विकल्प पर क्लिक करें और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि आदि जैसी ज़रूरी जानकारी भरें।

दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें:

ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें, ज़रूरत पड़ने पर अपनी फ़ोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें और नवीनीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

पुष्टिकरण और डिलीवरी:

सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आपके नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसे आपके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।

ऑफ़लाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण

 

अपने नज़दीकी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाएँ।

अपना मूल ड्राइविंग लाइसेंस, उम्र/पते का प्रमाण और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें साथ लाएँ

फ़ॉर्म 9 (नवीनीकरण के लिए आवेदन) भरें।

RTO में लागू शुल्क का भुगतान करें।

आपके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी और आपको डाक द्वारा आपका नवीनीकृत लाइसेंस प्राप्त होगा।

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