आयकर कटौती: नए कर व्यवस्था में 7 प्रकार की कटौतियाँ, जानिए आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं
नया कर व्यवस्था (New Tax Regime): 2023 में इसे डिफ़ॉल्ट कर दिया गया था। अक्सर कहा जाता है कि नए कर व्यवस्था में कोई अतिरिक्त कर छूट नहीं मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। आप कुछ अन्य कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं। न केवल वेतनभोगी लोग, बल्कि अन्य लोग भी नए कर व्यवस्था में अतिरिक्त कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं।
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए सालाना ₹12 लाख तक की आय पर कर छूट की घोषणा की। इसके साथ ही नए कर स्लैब भी पेश किए गए। यह बदलाव नए कर व्यवस्था के तहत किया गया था, जबकि पुराने कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारत सरकार ने 2020 में नए कर व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसमें पुराने सिस्टम के तहत मिलने वाली कई छूट और कटौतियों को खत्म कर दिया गया था।
हालांकि, नया कर व्यवस्था 2023 से डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसमें आपको अन्य प्रकार की कर छूट मिल सकती है। यहां हम आपको 7 प्रकार की कटौतियों के बारे में बताएंगे, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं:
1. मानक कटौती (Standard Deduction):
सभी वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगी ₹75,000 की मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
2. रिटायरमेंट लाभ (Retirement Benefit):
यदि रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है और नौकरी के दौरान शेष छुट्टियों के लिए भुगतान किया जाता है, तो यह कर से मुक्त होता है। चाहे आपने नया कर व्यवस्था चुना हो या पुराना।
3. एनपीएस (NPS) में कर छूट:
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नियोक्ता का 14 प्रतिशत योगदान कर से मुक्त होता है। इसे आप आयकर की धारा 80CCD के तहत छूट के रूप में दावा कर सकते हैं। इसी तरह, पीएफ में भी योगदान पर छूट मिलती है।
4. अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के तहत छूट:
यदि आप अग्निपथ योजना के तहत कोरपस फंड में योगदान करते हैं, तो आप आयकर की धारा 80CCH के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं।
5. पारिवारिक पेंशन (Family Pension):
अगर आपको किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन मिलती है, तो नए कर व्यवस्था के तहत ₹25,000 तक की कटौती उपलब्ध है।
6. कंपनी से भत्तों पर छूट (Exemption on allowances from the company):
- लीव ट्रेवल अलाउंस (LTA) - आयकर की धारा 10(5) के तहत।
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) - आयकर की धारा 10(13A) के तहत।
- विशेष भत्ते (Special Allowances) - आयकर की धारा 10(14) और 10(17) के तहत।
- मनोरंजन भत्ता (Entertainment Allowance) - आयकर की धारा 16(2) के तहत उपलब्ध है।
7. उपहारों पर छूट (Exemption on gifts):
अगर आपको सालभर में ₹50,000 तक का उपहार प्राप्त होता है, तो आपको उस पर कोई कर नहीं देना होगा। यह सुविधा तब भी उपलब्ध है यदि आपने नया कर व्यवस्था चुना हो।
निष्कर्ष:
इन बदलावों के साथ करदाताओं को अपने कर बचत विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। नए कर व्यवस्था के तहत आप इन सभी छूटों का लाभ उठा सकते हैं और ₹12 लाख से अधिक की सालाना आय पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।



