बैंक खाते में नकद जमा करने की सीमा: आयकर विभाग लगा सकता है भारी जुर्माना
- bySagar
- 15 Mar, 2025
नकद जमा सीमा: आयकर विभाग बचत खातों, चालू खातों और वित्तीय संस्थानों में नकद लेन-देन पर नजर रखने के लिए नियम लागू करता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सके।
वर्तमान समय में कमाई के साथ-साथ बचत करना भी आवश्यक हो गया है। ज्यादातर लोगों का किसी न किसी बैंक में बचत खाता होता है, जहां वे नकद जमा करते हैं और कभी-कभी बड़ी रकम निकालते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक में नकद जमा करने के भी कुछ नियम होते हैं? यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में।
बचत खाते में नकद जमा करने के नियम
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, बचत खाते में नकद जमा करने की एक सीमा होती है।
- आप एक दिन में अधिकतम ₹1 लाख नकद जमा कर सकते हैं।
- यदि आप एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक की नकद जमा करते हैं, तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।
- यदि आपके पास चालू खाता (Current Account) है, तो यह सीमा ₹50 लाख है।
- वित्तीय संस्थानों को इस सीमा से अधिक नकद जमा की जानकारी विभाग को देनी होती है ताकि कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
बैंक खाते में नकद जमा की सीमाएं
- बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹10 लाख नकद जमा किए जा सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति ₹10 लाख से अधिक नकद जमा करता है, तो बैंक को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होती है।
- एक दिन में ₹1 लाख तक नकद जमा किया जा सकता है। यदि आप नियमित रूप से नकद जमा नहीं करते, तो यह सीमा ₹2.50 लाख तक हो सकती है।
- ₹50,000 या उससे अधिक नकद जमा करने पर पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होता है।
- चालू खातों के लिए नकद जमा सीमा ₹50 लाख तय की गई है।
- बड़े वितरकों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए मासिक नकद जमा सीमा ₹1 से ₹2 करोड़ तक हो सकती है।
सेक्शन 194A के तहत नियम
यदि कोई व्यक्ति अपने बचत खाते से ₹1 करोड़ से अधिक नकद निकालता है, तो उस पर 2% टीडीएस (TDS) काटा जाएगा।
- जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उनके लिए ₹20 लाख से अधिक की निकासी पर 2% टीडीएस लागू होगा।
- यदि ऐसे लोग ₹1 करोड़ से अधिक निकालते हैं, तो उन पर 5% टीडीएस लगेगा।
सेक्शन 269ST के तहत नियम
आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ₹2 लाख या उससे अधिक नकद जमा करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- हालांकि, बैंक से पैसे निकालने पर यह पेनल्टी लागू नहीं होती है।
- निकासी पर केवल टीडीएस (TDS) कटौती का नियम लागू होता है, यदि निकासी की सीमा तय सीमा से अधिक हो।
इसलिए, बैंक खाते में नकद जमा करने से पहले इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको किसी भी तरह के टैक्स जुर्माने का सामना न करना पड़े।



