Loan Tips- अगर आपको लोन रिकवरी एजेंट कर रहा है परेशान, ऐसे करे शिकायत

By Jitendra Jangid- दोस्तो आज मनुष्य की जरूरतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उनकी आय कम पड़ जाती हैं, फिर इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोन लेते हैं फिर चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो। राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ दोनों ही देते हैं। जब कोई उधारकर्ता लोन चुकाने में कठिनाई का सामना करता है, तो उसे लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा भेजे गए रिकवरी एजेंट का सामना करना पड़ सकता है। दुर्भाग्य से, कुछ रिकवरी एजेंट बकाया राशि वसूलने के लिए कठोर और अनैतिक तरीकों का सहारा लेते हैं। अगर आप ऐसे किसी रिकवरी एजेंट से परेशान हैं तो अपनाए ये टिप्स- 

1. पुलिस में शिकायत दर्ज करें

अगर कोई रिकवरी एजेंट सीमा लांघता है और लोन वसूलने की कोशिश करते समय आपको परेशान करता है, तो पहला कदम स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करना है। रिकवरी एजेंट द्वारा परेशान करना गैरकानूनी है और पुलिस ऐसे व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। 

2. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को रिपोर्ट करें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन रिकवरी एजेंटों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए एक निष्पक्ष व्यवहार संहिता स्थापित की है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिकवरी एजेंटों को कुछ नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए और उधारकर्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। RBI ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेता है और इसमें शामिल वित्तीय संस्थानों या एजेंटों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।

3. अपने अधिकारों को जानें

ऋण चुकौती प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ताओं के लिए अपने अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है। लोन रिकवरी एजेंटों को केवल पेशेवर तरीके से बकाया राशि वसूलने की अनुमति है, बिना धमकी, दुर्व्यवहार या धमकी का सहारा लिए। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो कानूनी या संस्थागत मदद लेने में संकोच न करें। 

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