क्या खो गए हैं आपके भी जरूरी डाक्यूमेंट्स? तो इनकी कॉपी पाने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

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अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को खोना तनावपूर्ण हो सकता है। खास तौर पर भारतीय निवासियों के लिए, आइए देखें कि खोए हुए महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स को  डुप्लिकेट कैसे प्राप्त करें।

डॉक्युमेंट्स और उन्हें डुप्लीकेट प्राप्त करने का प्रोसेस:

1. पैन कार्ड:
आप NSDL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

फ़ॉर्म 49A भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करें।

प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करने के बाद, डुप्लिकेट पैन कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा।

2. आधार कार्ड:

UIDAI वेबसाइट पर जाएँ।
"डाउनलोड आधार " पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर या नामांकन आईडी दर्ज करें।
OTP या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करें।
अपना आधार कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

3. पासपोर्ट:

पुलिस शिकायत दर्ज करें और FIR की एक कॉपी प्राप्त करें।
पासपोर्ट सेवा वेबसाइट के माध्यम से डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़ों और शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरें और जमा करें।
वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाएँ।

4. ड्राइवर लाइसेंस:

पुलिस शिकायत दर्ज करें और FIR की कॉपी प्राप्त करें।
सारथी वेबसाइट के माध्यम से डुप्लिकेट ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेजों और फीस के साथ आवेदन पत्र भरें और जमा करें।
सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए RTO कार्यालय जाएँ।

5. मतदाता पहचान पत्र
NVSP वेबसाइट पर जाएँ।
"Apply online for registration of new voter/duplicate EPIC" पर क्लिक करें और आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करें।
आपके पते पर डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र भेजा जाएगा।

6. जन्म प्रमाण पत्र:
उस नगर पालिका या ग्राम पंचायत कार्यालय जाएँ जहाँ जन्म पंजीकृत हुआ था।
आवेदन पत्र भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट्स और फीस के साथ जमा करें।
सत्यापन के बाद डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

7. मैरिज सर्टिफिकेट:

- मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाएँ जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ था।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ इसे जमा करें।
- सत्यापन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी जारी की जाएगी।

8. शैक्षिक प्रमाण पत्र

आपने जिस शैक्षणिक संस्थान में भाग लिया है, उससे संपर्क करें।
आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ इसे जमा करें।
सत्यापन के बाद डुप्लिकेट शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

सामान्य नियम:

1. पुलिस शिकायत दर्ज करना: अपने दस्तावेजों के खोने या चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस को दें और एफआईआर की एक कॉपी प्राप्त करें।

2. आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें: पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण और फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।

3. डुप्लिकेट कॉपी के लिए आवेदन करें: संबंधित प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ अपना आवेदन जमा करें।

4. सत्यापित करें और प्रक्रिया करें: प्राधिकरण आपके आवेदन को सत्यापित करेगा और डुप्लिकेट कॉपी को संसाधित करेगा।

5. एक प्रति प्राप्त करें: आपके खोए हुए दस्तावेज़ की एक प्रति आपके पते पर भेज दी जाएगी।

अपने आवेदन का रिकॉर्ड रखना न भूलें और डुप्लिकेट कॉपी की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करें।