पासपोर्ट के नियम बदले! जन्मतिथि के लिए सिर्फ ये दस्तावेज ही होंगे मान्य

नई पासपोर्ट नियमों का ऐलान: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अब केवल कुछ विशेष दस्तावेजों को ही जन्म प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके तहत बच्चों और वयस्कों के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं।

नए नियमों के अनुसार क्या दस्तावेज होंगे मान्य:

  • 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए:
    केवल जन्म प्रमाणपत्र जो Registrar of Births and Deaths, Municipal Corporation या Births and Deaths Registration Act, 1969 के तहत अधिकृत कोई अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किया गया हो, वही मान्य होगा।
  • 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए:
    1. बर्थ सर्टिफिकेट – जो Registrar of Births and Deaths या Municipal Corporation द्वारा जारी किया गया हो।
    2. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, जो मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो।
    3. पैन कार्ड – आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड जिसमें जन्म तिथि हो।
    4. सरकारी कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड या पेंशन आदेश (सरकारी कर्मचारियों के लिए), जिसे संबंधित मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
    5. चालक अनुमति (ड्राइविंग लाइसेंस) – राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो।
    6. मतदाता पहचान पत्र (Election Photo Identity Card) – भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो।
    7. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड – भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी किया गया, जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो।

पासपोर्ट के लिए केवल एक तरीका:
विदेश मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट प्राप्त करने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण करने के लिए एक ही तरीका है – आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना होगा। फिलहाल, मंत्रालय ने केवल जन्म प्रमाणपत्र से संबंधित नियमों में बदलाव किया है, अन्य किसी भी नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

निष्कर्ष:
यदि आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास उपयुक्त और मान्य दस्तावेज़ हों, क्योंकि अब पुराने दस्तावेज़ जैसे स्कूल प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड को ही प्राथमिकता दी जाएगी।