PF Account- 60 साल बाद पीएफ अकाउंट धारक को कितनी मिलती हैं पेंशन, जानिए पूरी डिटेल्स

By Santosh Jangid- अगर आप एक नौकरीपैशा व्यक्ति हैं तो आपका एक प्रोविडेंट फंड (PF) खाता होता है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इस फंड में योगदान करते हैं, जिसमें कर्मचारी के वेतन का 12% PF खाते में जमा किया जाता है। आमतौर पर, नियोक्ता के योगदान का 8.33% पेंशन फंड में जाता है, और 3.67% कर्मचारी के PF खाते में जाता है। लेकिन मन में अक्सर सवाल उठते हैं कि 60 साल बाद पात्र व्यक्ति को कितनी पेंशन मिलती हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

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पेंशन के लिए पात्रता:

EPFO नियमों के तहत पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों के लिए प्रोविडेंट फंड में योगदान करना चाहिए।

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समय से पहले पेंशन कटौती:

यदि आप 58 वर्ष की आयु से पहले अपनी पेंशन का दावा करना चुनते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। 58 वर्ष की आयु से पहले आपके द्वारा दावा किए जाने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन राशि 4% कम हो जाती है।

58 वर्ष के बाद पेंशन स्थगित करना:

दूसरी ओर, यदि आप 58 वर्ष के बाद तक अपने पेंशन दावे में देरी करते हैं, तो आपकी पेंशन राशि बढ़ जाती है। प्रत्येक वर्ष प्रतीक्षा करने पर, आपकी पेंशन राशि 60 वर्ष की आयु तक 4% बढ़ जाती है।

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अधिकतम पेंशन योग्य वेतन:

वर्तमान EPFO ​​नियमों के तहत, पेंशन गणना के लिए विचार किए जाने वाले अधिकतम वेतन की सीमा ₹15,000 प्रति माह है। इसका मतलब यह है कि भले ही आपका वास्तविक वेतन अधिक हो, आपकी पेंशन की गणना के लिए केवल ₹15,000 का उपयोग किया जाएगा।