PM KMY- देश ये लोग कर सकते हैं किसान मानधन योजना के लिए आवेदन, जानिए पूरा प्रोसेस

By Jitendra Jangid- भारतीय केंद्र सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की मदद के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैँ। ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसे छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वृद्ध अवस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स

किसान मानधन योजना के बारे में मुख्य बातें:

2019 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य भारत में छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है

पात्रता मानदंड: यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को:

18 से 40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।

दो हेक्टेयर से कम ज़मीन के मालिक हों।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का लाभ न उठा रहे हों।

पेंशन लाभ: इस योजना के लिए पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर ₹3000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। 

प्रीमियम अंशदान: किसानों को जो प्रीमियम राशि देनी होती है वह पंजीकरण के समय उनकी आयु पर निर्भर करती है:

18 वर्ष की आयु के किसानों के लिए, प्रीमियम ₹55 प्रति माह है।

40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए, प्रीमियम बढ़कर ₹200 प्रति माह हो जाता है। यह अंतर प्रीमियम प्रणाली सुनिश्चित करती है कि युवा किसान कम राशि का योगदान करें।

आवेदन करने की प्रक्रिया: किसान मानधन योजना के तहत लाभ उठाने के लिए, किसान निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं। CSC पर, वे अपने आधार कार्ड का उपयोग करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

परिवारों के लिए सहायता: किसान की मृत्यु की स्थिति में, पेंशन राशि का 50% किसान के पति/पत्नी को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे परिवार को निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी।

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