PMKSNY- क्या इनकम टैक्स भरने वाले कर सकते पीएम किसान योजना में आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

By Jitendra Jangid- दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योनजाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो कि मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसी ही एक योजना भारतीय सरकारी भारतीय किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरु की हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से सरकार किसानों को हर साल 3 बार 2000 रूपए की किस्त देती हैं। लेकिन एक सवाल क्या जो अक्सर मन में उठता हैं कि क्या इस योजना के लिए इनकम टैक्स देने वाले आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स-

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता मानदंड

पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में छोटे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हालाँकि, इस योजना के लिए पात्रता मानदंड विशिष्ट हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी और आयकर देने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप इस कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसलिए, यदि आप आयकरदाता हैं, तो दुर्भाग्य से, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

आयकरदाता आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना से बाहर रखा गया है।

हमें उम्मीद है कि इससे कोई भ्रम दूर हो जाएगा!

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