Tax exemption: पुराने करदाताओं को अब इस योजना के तहत मिलेगा अतिरिक्त ₹50,000 की कर छूट
- bySagar
- 16 Mar, 2025
Tax Exemption 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने सरकार की NPS वात्सल्य योजना में निवेश करने वाले करदाताओं को धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त ₹50,000 की कर छूट देने का प्रस्ताव रखा है।
पुराने टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
बजट 2025 में सरकार ने नए करदाताओं के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर लागू करने की घोषणा की है। साथ ही, बेसिक टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
लेकिन अगर आप पुरानी कर प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपके लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। अब NPS वात्सल्य योजना में निवेश करने वाले करदाताओं को 80CCD (1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
क्या है NPS वात्सल्य योजना?
NPS वात्सल्य योजना बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर कम से कम ₹1000 का निवेश कर सकते हैं। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो यह योजना स्वतः NPS में बदल जाएगी।
NPS वात्सल्य योजना के नियम:
- इस योजना में 3 साल की लॉक-इन अवधि के बाद तीन बार आंशिक निकासी की अनुमति है।
- 25% तक की निकासी शिक्षा, गंभीर बीमारी और विकलांगता के मामलों में की जा सकती है।
- ₹2.5 लाख से अधिक की राशि में से 80% भाग से एन्युटी खरीदी जाएगी और 20% एकमुश्त निकाला जा सकता है।
- ₹2.5 लाख से कम राशि होने पर, इसे पूरी तरह से निकाला जा सकता है।
NPS पर कुल टैक्स छूट:
ClearTax की कर विशेषज्ञ शेफाली मुंद्रा के अनुसार,
- धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है।
- धारा 80CCD (1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट मिलती है।
- अब NPS वात्सल्य योजना में निवेश करने पर अतिरिक्त ₹50,000 की कर छूट भी मिलेगी।
इस तरह, अब कुल मिलाकर NPS के तहत ₹2.5 लाख तक की कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है।



