टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि: FY25 के लिए आज है एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आखिरी तारीख, अगर चूके तो लगेगा जुर्माना
- bySagar
- 15 Mar, 2025
एडवांस टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त आज यानी 15 मार्च 2025 को जमा करनी है। यदि आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, तो टैक्स अधिनियम के तहत सजा और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।
किसे करना होगा एडवांस टैक्स का भुगतान?
एडवांस टैक्स उन करदाताओं द्वारा भुगतान किया जाता है जिनकी कुल टैक्स देनदारी TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) घटाने के बाद ₹10,000 या उससे अधिक है। इसमें सैलरी पर निर्भर व्यक्ति, जिनकी आय का अतिरिक्त स्रोत जैसे किराया, पूंजीगत लाभ, या ब्याज आय है, भी शामिल हैं। व्यवसायों और स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों को भी यह टैक्स देना होता है।
निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के) जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है। इसके अलावा, ऐसे सैलरीड व्यक्ति जिनकी कोई अतिरिक्त आय नहीं है और जिनके नियोक्ता द्वारा TDS कटता है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करना होता।
एडवांस टैक्स की किस्तों की तिथि
- 15 जून – कुल टैक्स देनदारी का 15%
- 15 सितंबर – कुल टैक्स देनदारी का 45% (जून की किस्त सहित)
- 15 दिसंबर – कुल टैक्स देनदारी का 75% (पिछली किस्तों सहित)
- 15 मार्च – कुल टैक्स देनदारी का 100%
भुगतान का तरीका
कॉर्पोरेट्स और वे करदाता जिनका अकाउंट सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट होना है, उनके लिए ई-पेमेंट अनिवार्य है। अन्य करदाता भी सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर सकते हैं।
देरी या भुगतान न करने पर जुर्माना
यदि एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा जाता है, तो धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगाया जाएगा। किसी भी किस्त में कमी पर 1% प्रति माह का ब्याज लगता है। यदि 15 मार्च तक कुल टैक्स का 90% भी नहीं भरा जाता, तो अतिरिक्त ब्याज धारा 234B के तहत लगाया जाएगा, जो तब तक लागू रहेगा जब तक पूरा टैक्स न चुकता कर दिया जाए।
निष्कर्ष: आज ही अपना एडवांस टैक्स का भुगतान करें ताकि कोई भी जुर्माना और ब्याज से बचा जा सके। यदि भुगतान में कोई समस्या हो, तो ऑनलाइन भुगतान विकल्प का उपयोग करें।



