
PC: Jagran
RBI के नियमों के अनुसार, आप फटे या जले हुए नोट बदल सकते हैं। नोट की स्थिति के आधार पर एक निश्चित समय-सीमा होती है।
नोट कहाँ बदले जाएँ?
भारत में सरकारी और निजी बैंकों में नोट बदले जा सकते हैं। सभी रिज़र्व बैंक शाखाएँ भी इसकी सुविधा देती हैं।
कौन से नोट बदले जा सकते हैं?
फटे और गंदे नोट बदले जा सकते हैं। कम से कम एक सिरे पर सीरियल नंबर दिखाई देने वाले नोटों को बरकरार माना जाता है।
अगर सीरियल नंबर गायब हो तो क्या करें?
गायब सीरियल नंबर वाले नोट बैंक या रिज़र्व बैंक में फ़ॉर्म भरकर बदले जा सकते हैं।
कटे हुए नोट बदले
अगर गांधी जी की फोटो या अशोक चक्र बना हुआ है तो कटे हुए नोट बदले जा सकते हैं।
जले हुए नोट बदले
RBI के जारी करने वाले कार्यालयों में जले हुए नोट बदले जाते हैं। पूरी तरह से नष्ट हो चुके नोट बदले नहीं जा सकते, लेकिन RBI अधिकारी से सलाह ज़रूर लें।
पैसे बदलने के नियम
किसी भी बैंक में अधिकतम 20 नोट, अधिकतम ₹5000, मुफ़्त बदले जा सकते हैं।
बड़ी रकम का आदान-प्रदान
बड़ी रकम का आदान-प्रदान करने के लिए पहचान पत्र और बैंक रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। बैंक सेवा शुल्क ले सकते हैं।
पैसे कैसे बदलें?
बैंकों में जमा किए गए क्षतिग्रस्त नोट ग्राहक के खाते में जमा कर दिए जाते हैं।
नोट बदलने से इनकार
अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो रिज़र्व बैंक में शिकायत दर्ज करें।