UPS News- 1 अप्रैल से देश में लागू हुई UPS स्कीम, क्या आपको मिलेगी 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन

By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से भारत में की नियम बदलने वाले हैं, इसी कतार में 1 अप्रैल से  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू की है, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एक वैकल्पिक लाभ है। UPS कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन सुरक्षित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?

UPS एक फंड-आधारित पेंशन योजना है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों बराबर राशि का योगदान करते हैं। कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना आवश्यक है, यह योजना एक निश्चित पेंशन, आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद न्यूनतम पेंशन जैसे गारंटीकृत लाभ प्रदान करती है, 

यूपीएस की मुख्य विशेषताएं और शर्तें:

गारंटीड पेंशन के लिए सेवा अवधि:

UPS लाभों के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय तक कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

योगदान:

कर्मचारी और सरकार दोनों ही कर्मचारी के मूल वेतन और डीए का 10% पेंशन योजना में योगदान करते हैं।

पेंशन राशि:

जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, उन्हें पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल के बीच सेवा की है, उन्हें आनुपातिक पेंशन मिलेगी, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन ₹10,000 होगी।

UPS के लिए कौन पात्र है?

वर्तमान केंद्र सरकार के कर्मचारी:

जो कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का हिस्सा हैं, वे यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।

न्यूनतम सेवा अवधि:

पात्र होने के लिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति:

25 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को सामान्य सेवानिवृत्ति आयु तक पहुँचने पर उनकी पेंशन मिलेगी।

गारंटीकृत पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं है?

लघु सेवा अवधि:

10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी UPS लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे।

बर्खास्तगी या त्यागपत्र:

यदि किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है या वह स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है, तो वह UPS के लिए पात्र नहीं होगा।

UPS के तहत पारिवारिक लाभ:

 

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, पति या पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।